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मंत्री परिषद – संघ (Council of Ministers – Union)

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 74): राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

मंत्रियों की नियुक्ति (अनुच्छेद 75): प्रधानमंत्री की औपचारिक सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और उनके विभागों का आवंटन किया जाता है।

तीन स्तरीय श्रेणियां: मंत्रिपरिषद में तीन स्तर के मंत्री होते हैं— कैबिनेट मंत्री (सर्वोच्च नीति निर्माता), राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार या सहयोगी), और उप-मंत्री।

कैबिनेट का महत्व: कैबिनेट संपूर्ण मंत्रिपरिषद का एक छोटा, वरिष्ठ और शक्तिशाली आंतरिक कोर समूह होता है, जो सरकार के सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेता है।

आकार की सीमा (91वां संशोधन 2003): मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।

सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है; लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

एकजुटता का नियम (Sink or Swim Together): कैबिनेट के किसी निर्णय से यदि कोई मंत्री असहमत हो, तो उसे बाहर आकर आलोचना करने का अधिकार नहीं; उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व: प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के ‘प्रसादपर्यंत’ (Pleasure of the President) पद धारण करता है, जिसका व्यावहारिक अर्थ प्रधानमंत्री की इच्छा से है।

संसद सदस्यता की अनिवार्यता: मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य होना जरूरी है; यदि कोई बाहरी व्यक्ति मंत्री बनता है, तो उसे 6 महीने में किसी सदन का सदस्य बनना होगा।

सदन में कार्यवाही का अधिकार (अनुच्छेद 88): प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन और संयुक्त बैठक में बोलने व भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट वह अपने मूल सदन में ही दे सकता है।

गोपनीयता की शपथ: पदभार ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ताकि सरकारी दस्तावेजों की शुचिता बनी रहे।

वेतन और भत्ते: केंद्रीय मंत्रियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं समय-समय पर संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जाती हैं।

कैबिनेट समितियां: शासन के त्वरित निर्णयों के लिए कैबिनेट समितियां काम करती हैं (जैसे सुरक्षा समिति, आर्थिक मामलों की समिति), जिनकी अध्यक्षता प्रायः प्रधानमंत्री करते हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat): यह कैबिनेट को प्रशासनिक सहयोग देता है, जिसके प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव (देश के सर्वोच्च सिविल सर्वेंट) होते हैं।

नीति निर्धारण व बजट निर्माण: राष्ट्रीय नीतियों को अंतिम रूप देना, नए विधेयक संसद में लाना और देश का वार्षिक बजट तैयार करना मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है।

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